(भारत के राजपत्र के भाग ΙΙ, खण्ड 3, उप- खण्ड (ii)  में प्रकाशित किया जाना है )

 

भारत सरकार

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

( एईआई अनुभाग )

नई दिल्ली, 3 मार्च 2005

आदेश

का.आ.   विकास परिषद (प्रक्रियात्मक) नियम 1952 के नियम 2,3, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग ( विकास और नियमन) अधिनियम, 1951(1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को आटोमोबाइल और सम्बद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद में सदस्य नियुक्त करती है :-

A.                 अनुसूचित उद्योग के तकनीक या दूसरे पहलुओं से संबंधित विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति ।

1.   भारत सरकार के सचिव

अध्यक्ष

      भारी उद्योग विभाग

      भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

      उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

2.    संयुक्त सचिव (प्रदूषण नियंत्रण)

सदस्य

      पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

      नई दिल्ली ।

3.    सलाहकार (उद्योग तथा खनिज)

सदस्य

      योजना आयोग

      नई दिल्ली ।

4.    संयुक्त सचिव (कर अनुसंधान एकक)

सदस्य

      केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड

      वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक,

      नई दिल्ली ।

5.    संयुक्त सचिव (यातायात)

सदस्य

      सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

      परिवहन भवन, नई दिल्ली ।

6.    संयुक्त सचिव (ईधन विषय)

सदस्य

      पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय

      शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

 

7.    संयुक्त सचिव ( आटो सेक्टर के प्रभारी )

सदस्य सचिव

      भारी उद्योग विभाग

      भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

      नई दिल्ली ।

8.    डायरेक्टर

सदस्य

      आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इण्डिया

      पोस्ट बॉक्स न. 832

      पुणे 411 004

B.                 अनुसूचित उद्योग में औद्योगिक उपक्रमों के स्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्‍व करने में समर्थ व्यक्ति

9.    अध्यक्ष,

सदस्य

      सोसायटी आफ इण्डियन आटोमोबाइल मैन्युफेक्चर्रस,

      कोर 4-बी, जोन-IV, पांचवां तल,

      इण्डिया हैबीटेट सेन्टर,

      लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003

10.   अध्यक्ष,

सदस्य

      आटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन

      राजधानी न्यायालय, छठा तल,

      ओलोफ पालम मार्ग, मुनिरका,

      नई दिल्ली -67

11.    अध्यक्ष,

      ट्रेक्टर मैन्युफेक्चर्स एसोसिएशन

सदस्य

      23-26, संस्थानिक क्षेत्र,

      लोधी रोड, नई दिल्ली ।

12.   श्री रतन एन.तारा

सदस्य

      अध्यक्ष,

      टाटा मोटर्स लि., बोम्बे हाउस,

      24,होमी मोदी स्ट्रीट, हुतात्मा चौक,

      मुम्बई 400 001

13.   श्री राहुल बजाज,

सदस्य

      अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक

      बजाज आटो लि., मुम्बई-पुणे रोड,

      अकुरदी, पुणे 411 035

14.   श्री बृज मोहन लाल मुंजाल

सदस्य

      अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक

      हीरो होण्डा मोटर्स लि.,

      34, कम्युनिटी सेन्टर,

      बसंत लोक, वसंत विहार,

      नई दिल्ली ।

15.   श्री अभय एन.फिरोदिया,

सदस्य

      अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक,

      बजाज टेम्पो लि.,

      मुम्बई पुणे रोड,

      अकुरदी, पुणे 411 035

16.   श्री बाबा एन.कल्याणी,

सदस्य

      अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक,

      भारत फोर्ज लिमिटेड,

      मुंडवा, पुणे 411 036

17.   श्री आनंद महिन्द्रा,

सदस्य

      उपाध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक,

      महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि.

      गेट वे बिल्डिंग,अपोलो बन्डर,

      मुम्बई -400 001

18.   अतसुशी तोयोशिमा,

सदस्य

      प्रबन्ध निदेशक,

      टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्रा.लि.,

      प्लॉट न. 1, बिडाडी औद्योगिक क्षेत्र,

      बैंगलोर, (ग्रामीण)तालूक

      बैंगलोर, कर्नाटक

19.   श्री एम.एस.जाहेद,

सदस्य

      अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक,

      एचएमटी लि.,

      एचएमटी भवन,

      59,बेल्लारी रोड,

      बैंगलोर 560 032

20.   श्री बिजोन नाग,

सदस्य

      अध्यक्ष,

      आईएफबी आटोमोटिव प्रा.लि.,

      16/17 विश्वेश्वरी इंण्डस्ट्रीयल एस्टेट,

      पोस्ट महादेवपुरा, आफ  व्हाइटफिल्ड रोड,

बैंगलोर 560 048

C.                 अनुसूचित उद्योग या अनुसूचित उद्योग समूह में औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ व्यक्ति ।

21.   श्री आर.के.आनंद,वरिष्ठ अधिवक्ता,

सदस्य

      संसद सदस्य, राज्यसभा,

      सी-70, दक्षिण विस्तार, भाग- ɪɪ,

      नई दिल्ली 110 049

-4-

 

D.                ऊपर कथित श्रेणियों में से किसी से भी नहीं संबंधित व्यक्ति, जो अनुसूचित उद्योग द्वारा निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के ग्राहको के हितों का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ हों ।

22.   कार्यकारी निदेशक,

सदस्य

      राज्य सडक परिवहन उपक्रम एसोसिएशन,

      7/6, सिरिफोर्ट संस्थानिक क्षेत्र,

      खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली-49

23.   श्री सरित मोहन देव,

सदस्य

      1, राष्ट्रीय न्यायालय,

      13, लंदन स्ट्रीट,

      कोलकाता 700 017

24.   श्री कपिल देव

सदस्य

      14,बाबर रोड,

      बंगाली मार्केट,

      नई दिल्ली

25.   श्री एम.पी.बेजबरूआ,

सदस्य

      ए-86,दूसरा तल,

      डिफेन्स कालोनी,

      नई दिल्ली 110 024

2.   विकास परिषद (प्रक्रियात्मक) नियम, 1952, के नियम 2 के  खण्ड (с) की अनुपालना में केन्द्र सरकार  एतद् द्वारा संयुक्त सचिव,आटो क्षेत्र के प्रभारी, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय,नई दिल्ली को कथित विकास परिषद के सचिव के कार्यों को करने हेतु नियुक्त करती है ।

(न. 7(1)/2004-एईआई)

 

 

 

(एस.वी.भावे)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार