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भारी उद्योग विभाग के संयुक्त सचिवों/डायरेक्टरों/उप-सचिवों के मध्य कार्य विभाजन |
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य
यह विभाग भारत सरकार (व्यवसाय का सम्पादन) नियमों में यथा परिभाषित अधिकारों, जिम्मेदारियों और दायित्वों के अनुसार इसे प्रदत्त व्यवसाय का प्रबंध करता है । इस विभाग को प्रदत्त व्यवसाय के संबंध में नीतियों का निर्माण, कार्यान्वयन तथा पुनरीक्षण वाणिज्य मंत्री के निर्देशों के तहत किया गया है ।
2.अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां संबंधित नोडल विभाग द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न सरकारी नियमों, अनुदेशों, कार्यकारी आदेशों आदि से ली गई हैं । इस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागो जैसे कि कार्मिक विभाग, वाणिज्य विभाग, वित्त विभाग तथा अन्य नोडल विभागों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं तथा कर्तव्यो को पूरा करते हैं । इन नियमों/नियमावलियों को दर्शाने वाली सूची संलग्न है । नोडल मंत्रालय/विभाग जैसे कार्मिक,जन शिकायत तथा पेंशन विभाग और वित्त विभाग आदि इन नियमों/नियमावलियों के संरक्षक हैं । ये नियम/नियमावलियां/निर्देश इन नोडल मंत्रालयों/विभागों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हैं और इन नियमों में संशोधन भी इन्हीं विभागों द्वारा समय समय पर किये जाते है । ये नियम विभिन्न मामलों की दिन-प्रतिदिन की प्रगति/व्यवहार में वित्तीय और प्रशासनिक कार्यवाही का पथ प्रदर्शन करते है जहां कि सत्ता/शक्ति किसी मामले विशेष की कार्यवाही हेतु उपरिकथित नियमों/नियमावलियों से प्राप्त की जाती है । सचिवालय कार्य निष्पादन हेतु प्रक्रिया कार्यालय नियमावली (एमओपी) तथा कार्यालय प्रक्रिया पर टिप्पणी जो कि प्रशासनिक सुधार व जन शिकायत विभाग द्वारा जारी एवं नियंत्रित है , में निर्धारित है । वाणिज्य विभाग को शामिल करते हुए सभी सरकारी विभाग एमओपी में दर्शायी गई प्रक्रिया की रूपरेखा के अनुसार प्रक्रियाओं का कठोरता से पालन करते हैं । एमओपी में संशोधन भी प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग द्वारा समय समय पर किये जाते हैं ।
3. विभाग में किसी वित्तीय प्रस्ताव से व्यवहार की वित्तीय शक्तियां वित्तीय शक्ति नियम जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी हैं,के प्रत्यायोजन से प्राप्त हैं । यद्यपि, निर्णयों की व्याख्यातथा कार्यकुशलता बढाने के लिए, विभाग में संचित वित्तीय शक्तियां विभाग प्रमुख को प्रत्यायोजित की गई है जैसा डीएफपीआर में विचारित है । इन प्रत्यायोजनों को दर्शाने वाले कार्यालय आदेश संलग्न हैं ।
सरकारी नियमों तथा नियमावलियों की निर्देशक सूची
नियम
1. सामान्य प्रारंभिक तथा अनुपूरक नियम
2. यात्रा भत्ता नियम
3. सीसीएस (अवकाश) नियम
4. मंहगाई भत्ता तथा बहरापन राहत
5. मकिभ तथा नप्रभ
6. पेन्शन संकलन
7. सीसीएस ( पेन्शन विनिमय ) नियम
8. सीसीएस (असाधारण पेन्शन ) नियम
9. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की समूह बीमा योजनायें
10. स्टाफ कार नियम
11. चिकित्सा उपस्थिति नियम
12. सीसीएस (सीसीए) नियम
13. सीसीएस (व्यवहार) नियम
14. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवायें) नियम
15. अवकाश यात्रा रियायत नियम
16. बच्चों की शिक्षा सहायता
17. सामान्य वित्तीय नियम
18. वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम
19. मकान अग्रिम नियम
20. निलंबन तथा बहाली
21. ओवरटाइम भत्ता नियम
22. अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियम
23. सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम, 1997 – पंचम वेतन आयोग
24. केन्द्रीय राजकोष नियम
25. सीसीएस ( अस्थायी सेवा ) नियम
26. पेशर्न्स - नागरिक तथा एक्स सर्विसमैन का पुन: रोजगार
27. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अग्रिम
28. केन्द्र सरकार खाता (प्राप्ति तथा भुगतान)नियम
29. केन्द्र सरकार सेवा में वरिष्ठता तथा पदोन्नति नियम
30. एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण तथा छूट
नियमावलियां
1. कार्यालय प्रक्रिया पर नियमावली
2. स्थापना तथा प्रशासन पर नियमावली
3. अनुशासनात्मक कार्यवाही पर नियमावली
4. डीडीओ तथा कार्यालय प्रधान हेतु नियमावली – भाग 1 और 2 वित्त, खाता और स्थापना