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सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 |
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भारी उद्योग विभाग |
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कृतक बल द्वारा अनुमोदित 17 मदों की सूची |
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| 1.भारी उद्योग विभाग के संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण | |
| 2.अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य | |
| 3.पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यमों को सम्मिलित करते हुए निर्णय निर्माण प्रक्रिया में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया | |
| 4.विभाग द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानक | |
| 5.अपने
कार्यों के निर्वहन के लिए विभाग द्वारा धारित या इसके नियंत्रण के अधीन या
इसके नियंत्रण द्वारा प्रयोग किए जाने वाले या इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयोग
किए जाने
वाले नियम, विनियम, निर्देश,
नियमावली और अभिलेख
यद्यपि इस विभाग के कार्यों पर
बहुत से नियम और विनियम लागू होते हैं, मुख्य नियम निम्नलिखित हैं:- 1. कार्यालय प्रक्रिया की नियमावली 2. सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 3. डीएफपीआर |
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| 6.विभाग द्वारा धारित या इसके नियंत्रण के अधीन प्रलेखों की श्रेणियों का कथन :-कार्यालय प्रक्रिया की नियमावली के अनुसार | |
| 7.किसी
व्यवस्था का विवरण जो कि इसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध
में जन सदस्यों के साथ सलाह या के द्वारा
प्रस्तुतिकरण के लिए
अस्तित्व में है विभिन्न जन प्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष फीडबैक के अतिरिक्त, नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर फीडबैक संसदीय स्थायी समिति और संसदीय सलाहकार समिति की संस्थागत मशीनरी के द्वारा प्राप्त होता है। सीआईआई, एफआईसीसीआई, पीएचडीसीसीआई, एआरएआई जैसे विभिन्न औद्योगिक संघ भी समय समय पर मूल्यवान इनपुट देते हैं।
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| 8.इसके
भाग के रूप में या इसकी सलाह के लिए गठित बोर्ड परिषदों, समितियों दो या अधिक
व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए अन्य निकायों के कथन और उन बोर्ड परिषदों,
समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली हैं और ऐसी बैठकों के
विवरण जनता के लिये प्राप्त करने योग्य हैं इन क्षेत्रों से संबंधित तीन विकास परिषदें:-
1. आटो
* विकास परिषद की बैठक का विवरण * कृतक बल की प्रथम बैठक का विवरण * उपकर समिति की छठी बैठक का विवरण
2. हैवी इलेक्ट्रिकल्स 3. टेक्सटाइल मशीनरी
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| 9.विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की विवरणिका | |
| 10.विभाग के विनियमों द्वारा उपलब्ध कराई गई क्षतिपूर्ति प्रणाली को सम्मिलित करते हुए इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए गए मासिक पारिश्रमिक | |
| 11.इसकी सभी परियोजनाओं में प्रस्तावित व्यय तथा किए गए वितरण पर रिपोर्ट को सम्मिलित करते हुए इसके प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट | |
| 12.आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों की लाभदायकता के विवरण को शामिल करते हुए सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का तरीकाइस विभाग द्वारा किसी सब्सिडी कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है। | |
| 13.विभाग द्वारा दी गई रियायतों, अनुज्ञा-पत्रों या प्राधिकारों का विवरण : नोट | |
| 14.विभाग के लिए उपलब्ध या इसके द्वारा धारित इलेक्ट्रोनिक रूप में परिवर्तित सूचना के संबंध में विवरण | |
| 15.पुस्तकालय
या एक अध्ययन कक्ष के कार्य समय को सम्मिलित करते हुए सूचना प्राप्ति के लिए
नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, अगरसरकारी उपयोग के लिए रखी गई है। कोई पुस्तकालन नहीं रखा गया है। नागरिकों को सूचना प्राप्ति हेतु जन सूचना अधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए। यद्यपि,नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए विभाग के पास वेबसाइट www.dhi.nic.in है। यह वेबसाइट दिन में 24 घंटे खुली है। गेट सं.7, उद्योग भवन, नई दिल्ली पर एक विशेष आरटीआई सेल(कार्यालय समय:-9.00बजे से 5.30 बजे) स्थापित की गई है। |
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| 16.जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण | |
| 17.अन्य
कोई सूचना जैसी कि निर्धारित है। विभाग की गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी हमारी वेबसाइट www.dhi.nic.in पर उपलब्ध है जिसे समय समय पर अद्यतन किया जाता है। |
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